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बबिता ने आत्महत्या थी या किसी के दबाव का नतीजा? आरोपी की गिरफ्तारी से केस में आया नया मोड़



(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)

संतकबीरनगर। बखिरा थाना पुलिस ने आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण (उकसाने) के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस का दावा है कि साक्ष्य संकलन के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को बस्ती जिले के दुर्गजोत चौराहे से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के अनुसार, थाना बखिरा में दर्ज मुकदमा संख्या 294/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 में वांछित अमरेश उर्फ गोर्रे, निवासी ग्राम केरौना, थाना रुधौली, जनपद बस्ती को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मेहंदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में की गई।

पुलिस के मुताबिक, 3 अगस्त 2026 को कोड़री निवासी धमालु ने थाना बखिरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी पुत्री बबिता को आरोपी ने इस हद तक प्रताड़ित और उकसाया कि उसने आत्महत्या कर ली। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस का कहना है कि साक्ष्य जुटाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उसे न्यायालय में पेश कर दिया गया।

आत्महत्या के मामलों में साक्ष्यों की अहम भूमिका

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जैसे मामलों में केवल आरोप ही नहीं, बल्कि डिजिटल साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, परिस्थितिजन्य तथ्यों और अन्य कानूनी प्रमाणों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया के दौरान यह तय होगा कि आरोपी के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्य कितने मजबूत हैं। इसलिए निष्पक्ष, पारदर्शी और वैज्ञानिक जांच ही पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और दोषी को सजा तक पहुंचाने का आधार बनेगी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक रमेशचन्द्र और हेड कांस्टेबल अजय कुमार सिंह शामिल रहे।

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