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Santkabir Nagar News: जमीन विवाद में हत्या के दोषी को उम्रकैद, आठ अन्य अभियुक्तों पर भी कोर्ट का शिकंजा


Report by- Mohammad Sayeed Pathan Editor Mission Sandesh 

संतकबीरनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे प्रथम न्यायालय ने वर्ष 2017 के हत्या मामले में अभियुक्त छोटेलाल को आजीवन कारावास और ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, आठ अन्य दोषसिद्ध अभियुक्तों को विभिन्न धाराओं में कारावास और कुल ₹72,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

मामला 25 मार्च 2017 को खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के तेनुआराय गांव में जमीन विवाद से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, विवाद के दौरान लाठी-डंडे, फावड़ा, कुल्हाड़ी और ईंट-पत्थर से हमला किया गया था। इसमें संतराज की मौत हो गई, जबकि उनके परिजन घायल हुए थे।

न्यायालय ने छोटेलाल को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। रामप्रकाश, शकुन्तला देवी, सुदामा देवी, अर्जुन, भीम, संजय, जितना देवी और बिन्देश्वरी को भी दंगा, मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने से संबंधित धाराओं में दंडित किया गया।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी को इस फैसले में अहम बताया गया है। यह निर्णय गंभीर आपराधिक मामलों में न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर दोषियों को दंडित कराने के महत्व को रेखांकित करता है।


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