Report- Mohammad Sayeed Pathan Editor
संतकबीरनगर। युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित आरोपी को मेंहदावल पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ 23 अगस्त 2026 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। गिरफ्तारी 19 अक्टूबर 2026 को सोनबरसा मोड़ के पास से की गई।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी मेंहदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद सलीम पुत्र सबीब अहमद उर्फ सब्बीर, निवासी सईं बुजुर्ग, थाना बखिरा, जनपद संतकबीरनगर के रूप में हुई है। वह थाना मेंहदावल में दर्ज मुकदमा संख्या 362/2026 में वांछित था। यह मामला भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2) और 87 के तहत दर्ज है।
23 अगस्त को दर्ज हुआ था मुकदमा
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 23 अगस्त 2026 को अपनी बहन को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए मेंहदावल थाने में प्रार्थना पत्र दिया था। शिकायत के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। सोमवार, 19 अक्टूबर को उसे सोनबरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को विधिक कार्रवाई के लिए न्यायालय रवाना कर दिया। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक मैनेजर यादव, कांस्टेबल धीरेन्द्र प्रताप सिंह और कांस्टेबल अनिल मौर्य शामिल रहे।
गिरफ्तारी के बाद जांच और न्यायिक प्रक्रिया अहम
महिला संबंधी अपराधों में त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ शिकायत के तथ्यों की निष्पक्ष जांच और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाना भी महत्वपूर्ण है। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि की है, लेकिन मामले के सभी तथ्यों का अंतिम निर्धारण न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगा। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को न्यायालय में साबित किया जाना शेष है।
मिशन संदेश की नजर: आरोपी की गिरफ्तारी मामले की जांच में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आगे की न्यायिक प्रक्रिया में यह स्पष्ट होगा कि प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य और बयान किस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं।

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