आज से बदल गए हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम,जानिए नए नियमो के बारे में
दिल्ली । भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शंस को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से दोनों कार्ड को इश्यू/रीइश्यू करने के लिए नए नियम जारी किए हैं। ये नियम 16 मार्च से लागू होने जा रहे हैं। इन नियमों को हम छह पॉइंट्स में आसानी से समझने की कोशिश करते हैं।
ATM,POS पर सिर्फ डमेस्टिक कार्ड ट्रांजैक्शंस
आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते समय उन्हें केवल देश में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शन के लिए ऐक्टिवेट करें। नए नियम के अनुसार, अब ग्राहक डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल कर सकेंगे।
मौजूदा कार्ड पर भी लागू नियम
जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय करेंगे कि वे अपने डमेस्टिक और इंटरनैशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं। हालांकि, वैसे कार्ड जिनसे अभी तक ऑनलाइन/इंटरनैशनल/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है, उनमें ये सुविधाएं बंद हो जाएंगी।
कार्ड कर सकते हैं ऑन/ऑफ
यूजर्स चौबीसों घंटे सातों दिन किसी भी समय अपने कार्ड को ऑन/ऑफ कर सकते हैं या ट्रांजैक्शंस लिमिट में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए वे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम या आईवीआर का सहारा ले सकते हैं।
कार्ड ऑन/ऑफ की सुविधा देंगे बैंक
बैंकों को कार्डधारक को पीओएस/एटीएम/ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांजैक्शंस लिमिट में डमेस्टिक तथा इंटरनैशनल दोनों के लिए ही बदलाव करने की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही बैंकों को कार्ड को स्वीच ऑफ और स्वीच ऑन करने की भी सुविधा देनी होगी।
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