दहेज मृत्यु प्रकरण में महुली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 4 आरोपी गिरफ्तार


(रिपोर्ट -मोहम्मद सईद पठान एडिटर मिशन संदेश)

संतकबीरनगर । जनपद में महिला उत्पीड़न के मामलों पर सख्ती दिखाते हुए थाना महुली पुलिस ने दहेज मृत्यु के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। यह कार्रवाई दहेज लोभियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई है, जिससे पुलिस की संवेदनशीलता और सक्रियता दोनों परिलक्षित होती हैं।

पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी धनघटा अभयनाथ मिश्रा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की।

🔹क्या है पूरा मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वादी ने 28 मार्च 2026 को थाना महुली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि उसकी पुत्री को ससुराल पक्ष द्वारा लंबे समय से दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 26 मार्च को संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी पुत्री मृत अवस्था में मिली।

इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मु0अ0सं0 105/2026 के तहत धारा 80(2)/85/92 बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।

गिरफ्तार आरोपी

पुलिस ने हरिहरपुर क्षेत्र से चारों आरोपियों—

मनीष गौड़ (28 वर्ष)

रजनीश कुमार उर्फ पप्पू गौड़ (32 वर्ष)

रामकिशुन (62 वर्ष)

रीता (32 वर्ष)

को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

🔹पुलिस की तत्परता और संदेश

महिला संबंधी अपराधों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि दहेज उत्पीड़न और महिला हिंसा के मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

🔹सामाजिक संदर्भ में अहम मामला

यह घटना एक बार फिर समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। कानून सख्त होने के बावजूद दहेज के लिए उत्पीड़न और मौत के मामले सामने आना चिंता का विषय है।

निष्कर्ष

महुली पुलिस की यह कार्रवाई न केवल कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का उदाहरण है, बल्कि समाज को भी यह संदेश देती है कि दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता और सख्ती दोनों जरूरी हैं।

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