(Report and edited by-Mohammad Sayeed Pathan)
संतकबीरनगर। मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के द्वितीय चरण के अंतर्गत महिला एवं बालिका सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए थाना मेहदावल पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई को महिला अपराधों के प्रति संवेदनशील और प्रभावी पहल माना जा रहा है।
पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी मेहदावल सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मेहदावल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगल निषाद पुत्र गोरख, निवासी जमोहरा, थाना मेहदावल को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध थाना मेहदावल में मु.अ.सं. 297/2026 के तहत धारा 87 एवं 137(2) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में मुकदमा दर्ज है।
पुलिस के अनुसार, पीड़िता की मां ने 19 जुलाई 2026 को थाना मेहदावल में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। मामले की गंभीरता और पीड़िता के नाबालिग होने को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और तकनीकी व स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस का कहना है कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला एवं बालिकाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों में त्वरित कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
यह कार्रवाई न केवल कानून-व्यवस्था के प्रति पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है, बल्कि समाज में यह संदेश भी देती है कि नाबालिगों को बहला-फुसलाकर ले जाने अथवा महिला अपराधों में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि ऐसे मामलों की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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