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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में वांछित गिरफ्तार, 20 दिन बाद पुलिस की कार्रवाई


  • मेहदावल थाने में 18 सितंबर को दर्ज हुआ था मुकदमा, 8 अक्टूबर को आरोपी की गिरफ्तारी; अब जांच और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर

Report by- Mohammad Sayeed Pathan Editor Mission Sandesh 

संतकबीरनगर। मेहदावल थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने के आरोप से जुड़े मामले में पुलिस ने वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजकुमार पुत्र कोमल निषाद, निवासी गगननई राव, थाना मेहदावल के रूप में हुई है।

पुलिस के मुताबिक महिला की ओर से 18 सितंबर 2026 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था। तहरीर के आधार पर मेहदावल थाने में मु0अ0सं0 392/2026, धारा 69 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू की और 8 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया।

शिकायत से गिरफ्तारी तक करीब 20 दिन, जांच की गति पर सवाल

मामले में शिकायत 18 सितंबर को सामने आई और गिरफ्तारी 8 अक्टूबर को हुई। यानी शिकायत दर्ज होने और गिरफ्तारी के बीच करीब 20 दिन का अंतर रहा।

महिला अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में यह देखना भी जरूरी है कि इस अवधि में पुलिस जांच किस स्तर तक पहुंची, आरोपी की गिरफ्तारी में क्या परिस्थितियां रहीं और विवेचना के दौरान किन साक्ष्यों को संकलित किया गया।

हालांकि केवल गिरफ्तारी को मामले का अंतिम परिणाम नहीं माना जा सकता। आरोपों की वास्तविकता का निर्धारण विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होगा।

अब पुलिस के सामने जांच को मजबूत करने की चुनौती

ऐसे मामलों में गिरफ्तारी के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण साक्ष्यों का निष्पक्ष और वैज्ञानिक संकलन होता है। पुलिस को शिकायत में लगाए गए आरोपों, उपलब्ध साक्ष्यों और संबंधित परिस्थितियों की जांच करते हुए विवेचना को मजबूत करना होगा।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपों वाले मामलों में घटनाक्रम से जुड़े संवाद, परिस्थितियां और अन्य उपलब्ध साक्ष्य जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए मामले की आगे की विवेचना कितनी निष्पक्ष और तथ्यपरक रहती है, यह भी महत्वपूर्ण होगा।

गिरफ्तारी हुई, लेकिन न्यायिक निष्कर्ष अभी बाकी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना कर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं। आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय की प्रक्रिया के बाद ही होगा।

महिला अपराधों में एक ओर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई जरूरी है, वहीं दूसरी ओर आरोपी के संबंध में कानूनी प्रक्रिया और निष्पक्ष जांच का पालन भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई उपनिरीक्षक आजम अंसारी और हेड कांस्टेबल कामेश्वर सिंह की टीम ने की। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि आगे की विवेचना कितनी तेजी से और किस प्रकार साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ती है तथा न्यायालय में मामला किस दिशा में जाता है।

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