जनसूचना अधिकारी पर लगा 25000 ₹ दण्ड शुल्क, माफी की सिफारिश को हाईकोर्ट ने नकारा,


लखनऊ/संतकबीनगर
प्रसिद्ध संवाददाता, समाजसेवी व तेज़ तर्रार आर टी आई ऐक्टिविस्ट , भ्रष्टाचारियों को नाकों चना चबवाने वाले तनवीर अहमद सिद्दीकी ने जनसूचना अधिकारी नगरनिगम कार्यालय से जनहित के लिए सूचनाएं मांगी थी।
लेकिन उक्त जनसूचना अधिकारी ने सूचना उपलब्ध नहीं कराई।
जिसके कारण उन पर अधिनियम की धारा 20के अन्तर्गत पचीस हजार रुपए का दण्ड राज्य सूचना आयुक्त ने अधिरोपित तो किया गया, लेकिन दोषी जनसूचना अधिकारी द्वारा आयुक्त के समक्ष दण्ड माफी की अर्जी दे दी गई।
जिसके खिलाफ तनवीर अहमद सिद्दीकी ने हाई कोर्ट  में रिट दायर कर दी।
परिणामस्वरूप उक्त जनसूचना अधिकारी पर लगे दण्ड रुपए पचीस हज़ार  हरहाल में देने का आदेश जारी किया।
उक्त आदेश के अनुपालन में ट्रेजरी कोड संख्या0070,60,800,15 में रूपये पचीस हज़ार जनसूचना अधिकारी द्वारा जमा करा दिया गया है।


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