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उतर प्रदेश

जिला पंचायत आरक्षण लिस्ट : जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी, यहां देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के लिए शुक्रवार को जिलेवार जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। शामली, बागपत, लखनऊ, कौशांबी, सीतापुर, हरदोई जिला पंचायत अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति स्त्रियों के लिए आरक्षित किया गया है।

कानपुर नगर, औरैया, चित्रकूट, महोबा, झांसी, जालौन, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, मिर्जापुर जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

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संभल, हापुड़, एटा, बरेली, कुशीनगर, वाराणसी, बदायूं जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री के लिए आरक्षित है।

आजमगढ़, बलिया, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संतकबीरनगर, चंदौली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुआ।

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कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मऊ, प्रतापगढ़, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी, गाजीपुर, जौनपुर, सोनभद्र जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु स्त्रियों के लिए आरक्षित हुआ।

अलीगढ़, हाथरस, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अयोध्या, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद ,गौतमबुद्धनगर, उन्नाव, भदोही जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु अनारक्षित रहेगा

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गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 17 मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके 30 अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में 58194 ग्राम पंचायतों, 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों, 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्यों, 3051 जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद 826 ब्लाक प्रमुखों व 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा।

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बता दें कि प्रदेश सरकार ने बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी देकर त्रि-स्तरीय ग्रामीण पंचायतों की नियामावली में संशोधन कर आरक्षण व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने की अड़चन दूर कर दी थी। इससे ग्राम पंचायतों व ग्राम पंचायत सदस्यों के चक्रानुक्रम आरक्षण की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया था।

12 मार्च के बाद आएगी अंतिम सूची
जानकारी के अनुसार दो से तीन मार्च के बीच प्रधानों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र व जिला पंचायत के आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिलाधिकारी द्वारा प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद चार से आठ मार्च तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। यह आपत्ति लिखित में दर्ज कराना होगा। फिर 10 से 12 मार्च के बीच आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम सूची तैयार की जाएगी।

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