संत कबीर नगर । उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यमिता विकास केन्द्र राजकुमार शर्मा ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद विशेष हेतु चिन्हित उत्पाद से सम्बन्धित 10 दिवसीय सामान्य तकनीकी प्रशिक्षण, क्राफ्ट की बेसिक एवं एडवांस ट्रेनिग एवं उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाना है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किये गए उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ‘‘एक जनपद एक उत्पाद’’ के अर्न्तगत जनपद में चिन्हित पीतल के बर्तन के निर्माण की विधा में विशिष्ट प्रशिक्षण तथा सामान्य उत्पाद में गुणात्मक सुधार कराना एवं उत्पादन में उद्यमिता का संचार करना है, जिससे की बाजार में वृद्धि हो तथा उत्पाद को मूल्य वृद्धि का लाभ पहुंचे।
उन्होंने बताया कि योजनार्न्तगत पीतल के बर्तन के अभ्यर्थियों द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता हेतु आवेदन करने की तिथि को प्रशिक्षार्थी की आयु कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, प्रशिक्षार्थी को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं होगी, आवेदक द्वारा भारत अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनार्न्तगत उत्पाद में सम्बन्धित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षों में प्राप्त नहीं किया हो, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनार्न्तगत केवल एक बार ही लाभान्वित किया जाएगा। परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है तथा आवेदक द्वारा पात्रता की शर्तों को पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रशिक्षणोंपरान्त उन्नत टूलकिट प्रदान किया जायेगा। उक्त योजना में आनलाइन आवदेन करने की अन्तिम तिथि 06.05.2022 तक निर्धारित थी परन्तु पीतल के बर्तन उत्पाद से सम्बन्धित आवेदन पत्र पर्याप्त मात्रा में न होने के कारण केवल पीतल के बर्तन उत्पाद सम्बन्धित व्यक्तियों हेतु आनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक- 10.05.2022 तक बढ़ाई जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी http:/msme.up.gov.in अथवा www.diupmsme.upsdc.gov.in एक जनपद एक उत्पाद का चयन करते हुए आनलाइन आवेदन कर सकते है।