संत कबीर नगर । जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ध्यानचन्द ने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में 50 लाख तक बढ़ाई गयी ऋण सीमा भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित हो रहा है। वर्तमान समय में अब ऋण योजना का और भी अधिक विस्तार कर दिया गया है। इस योजना के तहत शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक एंव महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु निर्माण क्षेत्र में 25.00 लाख से बढ़ाकर 50.00 लाख के तक एंव सेवा क्षेत्र में 10.00 लाख से बढ़ाकर 20.00 लाख तक का बैकों से ऋण लेकर रोजगार शुरु किया जा सकता है।
जिसमें सामान्य वर्ग के (पुरुष) लाभार्थियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एंव आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, विकलांग, पिछड़ी, भूतपूर्व सैनिक एंव महिलायें) को परियोजना लागत का 5 प्रतिशत स्वयं का बहन करना होगा, तथा इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग पुरुष लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एंव आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान एंव शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग पुरुष लाभार्थियों को 15 प्रतिशत एंव आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है। साथ ही योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज उपादान की सुविधा 3 वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत आनलाईन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक www.kviconline.gov.in की वेवसाइट, एजेन्शी KVIB पर जाकर आनलाईन आवेदन कर सकता है तथा व्यवसाय परियोजना के सम्बन्ध में सम्पुर्ण जानकारी उपलब्ध है। उक्त योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमी/लाभार्थी से आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित है। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग अधिकारी सन्त कबीर नगर मो० 7860440390, 7239005969, 9452533607, 7084501040 से सम्पर्क भी कर सकते हैं।
सूचना कार्यालय द्वारा प्रसारित।