संतकबीरनगर । दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट ने जुर्म साबित न होने के कारण दोष मुक्त कर दिया है ।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद असलम खान ने बताया कि एक किशोरी के परिवार जनों के द्वारा मनीष कन्नौजिया के ऊपर नाबालिग को बहका फुसला कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था, जिसके क्रम में आरोपी मनीष के विरुद्ध 2015 में कोतवाली खलीलाबाद में धारा 363, 366, 376 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था,।
तत्पश्चात विवेचना कर कोतवाली पुलिस ने आरोप पत्र को न्यायालय पास्को एक्ट में दाखिल किया था,जिसके क्रम में वर्षो से न्यायालय में सुनवाई चल रही थी,जिसमे बचाव पक्ष के अधिवक्ता मोहम्मद असलम ने विधि-वत सशक्त पैरवी की जिसके क्रम में न्यायालय पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने आरोपी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न होने के कारण आरोपी मनीष कन्नौजिया को दोषमुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी किया है ।
साथ ही न्यायाधीश ने पुलिस को बिना ठोस सबूत के किसी व्यक्ति पर इस तरह का आरोप लगा कर न्यायालय का समय बराबर करने के लिए फटकार भी लगाई है ।