संतकबीरनगर । चेक बाउंस के मामले में 1 वर्ष का कारावास और ₹700000 अर्थदंड से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र कुमार सिंह ने दंडित किया। अर्थदण्ड की धनराशि अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा । अर्थदण्ड की धनराशि में से 680000 परिवादी को देने का और ₹20000 राजकीय कोष में जमा करने का भी आदेश दिए।
परिवादी लक्ष्मी कोल डीपो के प्रोपराइटर हरिकेश सिंह के अधिवक्ता सुशांत मिश्र ने बताया कि खलीलाबाद के गोरखर निवासी हरिकेश सिंह ईट भट्टा पर कोयला सप्लाई करते थे और कोयले का व्यापार करते थे । थाना सहजनवा के गाहासाड़ निवासी राज नारायण सिंह उर्फ नन्हे सिंह को ₹350000 का कोयला सप्लाई किए जिस पर राजनरायन सिंह ने ₹350000 का चेक उनके पक्ष में दिया । उक्त चेक बाउंस हो गया, मामले में विधिक नोटिस देने के बाद भी उनके द्वारा पैसे का भुगतान नहीं किया गया जिस पर वह न्यायालय में परिवाद दाखिल किए ।साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राजनरायन सिंह को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दंडित किया।