संतकबीरनगर । कांशीराम आवास खलीलाबाद निवासी अभियुक्त को नाबालिग बच्चे से जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म करने के मामले में 10-10 वर्ष के कारावास व 2,000-2,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार दिनाँक 23.02.2021 को ए0एस0जे0/पाक्सो एक्ट-1, द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2246/17 धारा 377 भा0द0वि0 व 5(ड) / 6 पाक्सो एक्ट के मामलें में 41/489 कांशीराम आवास खलीलाबाद निवासी अभियुक्त अताउल्लाह पुत्र जिकरुल्लाह को धारा 377 भादवि 10 वर्ष कारावास एवं 2,000 /- रुपये के अर्थदण्ड की सज़ा सुुुनाई गई है ।
तथा आरोप अन्तर्गत धारा 6 पाक्सो एक्ट 2012 के अपराध में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 2,000 /- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को प्रत्येक अपराध में 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतना होगा । अभियुक्त की सभी सजायें एक साथ चलेंगी ।
विदित हो कि दिनांक 24.09.2017 को वादी मुकदमा दिलीप कुमार पुत्र स्व0 राममिलन मद्धेशिया निवासी बगहिया थाना कोतवाली खलीलाबाद के नाबालिग पुत्र के साथ अभियुक्त द्वारा जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 24.09.2017 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 बलराम पाण्डेय द्वारा सम्पादित की गयी ।