संतकबीरनगर । अनुसूचित जाति के सगे भाईयों को मारने पीटने के पांच आरोपियों को एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने तीन वर्ष की सजा सुनाई है । कोर्ट ने आरोपियों अशोक सिंह, गोली सिंह उर्फ अरुण सिंह, ओम प्रकाश सिंह . विनोद सिंह एवं अरविन्द सिंह पर सजा के साथ 11 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ेगा ।
विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि मामला जिले के महुली थानाक्षेत्र के ग्राम सिसवनियां का है। विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि प्रकरण में पूर्णमासी धोबी पुत्र झब्बू ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका आरोप था। कि दिनांक 17 फरवरी 2008 को वह अपने छोटे भाई राम सेवक के साथ महुली बाजार से घर जा रहा था। समय लगभग सात बजे ओम प्रकाश सिंह के आटा चक्की के सामने रास्ते पर पहुंचा। इतने में एकाएक गांव के ओम प्रकाश सिंह पुत्र राम सुभग सिंह, विनोद सिंह पुत्र,ओम प्रकाश सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र छोटेलाल सिंह, गोली सिंह उर्फ अरुण सिंह, अशोक सिंह पुत्र रामप्रीत सिंह, लाल सिंह एवं गौरी शंकर सिंह एकराय होकर हम दोनों भाईयों को गाली देते हुए घेर कर सभी लोग लाठी डंडा से मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दी।
गांव के तमाम लोगों के आने पर जानमाल की धमकी देते भाग गए। पुलिस ने धारा 147, 323, 504, 506 भादवि एवं एससीएसटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान पुलिस ने धारा 147 को विलोपित करते हुए तथा कुछ आरोपियों का नाम निकाल करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि विचारण के दौरान धारा 319 दं.प्र.सं के अंतर्गत गौरीशंकर सिंह, ओम प्रकाश सिंह एवं विनोद सिंह को तलब करके आरोप विरचित किया गया ।
विशेष लोक अभियोजक आशीष प्रसाद पांडेय ने बताया कि गवाहों ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया। एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एव साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सजा सुनाया और प्रत्येक पर अलग- अलग अर्थदण्ड लगाया।