संत कबीर नगर । दस वर्षीय बालिका लड़की के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास और ₹ 20000 जुर्माना से विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश पांडेय ने सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया की मेहदावल थानांतर्गत एक गांव निवासी महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके पति किसी काम से देवरिया गए थे ।बड़ा लड़का व छोटी लड़की घर पर थी कि दिनांक 11.3.2016 को उनका बड़ा बेटा कोचिंग पढ़ने गया और छोटा लड़का दुकान की सफाई कर रहा था कि उसी समय गांव का ही रहने वाला ओम प्रकाश गलत नियत से आया और उसके छोटे पुत्र को कूड़ा फेंकने हेतु बाहर भेज दिया ।ओम प्रकाश उनकी पुत्री को अकेला पाकर गलत नियत से जबरजस्ती उसका हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ किया जब उनकी पुत्री ने चिल्लाया तब छोटा लड़का दुकान पर आ गया और ओमप्रकाश को भागते हुए देखा। उनके बच्चे डर गए थे। शाम को जब घर वापस आई तो रो रो कर बच्चों ने घटना की जानकारी दी।
अभियोजन की तरफ से छः साथियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध अपराध साबित पाए जाने पर धारा 354 आईपीसी में 4 साल का सश्रम कारावास व ₹ 10000 दंड तथा पॉक्सो एक्ट में 4 साल का सश्रम कारावास और ₹10000 अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा।
अर्थदंड की धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रति कर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी न्यायालय ने दिया।
नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष की सश्रम कारावास-शासकीय अधिवक्ता
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