दिल्ली ।
उन्नाव रेप केस में पार्टी से निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने दोषी करार दिया है यह फैसला दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने सुनाया है
पार्टी से निष्कासित भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में लगे अपहरण और बलात्कार के आरोप के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने ये फैसला सुनाया है। कैमरे के सामने चलने वाली कार्यवाही में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह मुकदमे में सीबीआई और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किये जाने के बाद न्यायाधीश ने पांच अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी। सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है। अदालत ने सह आरोपी शशि सिंह पर भी आरोप तय किये हैं।
उत्तर प्रदेश के बांगरमऊ से चार बार भाजपा के टिकट पर विधायक रहे सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था।
साभार UC