धनघटा सन्त कबीर नगर ।
धनघटा तहसील में तैनात पूर्ति निरीक्षक अधिकारी की मनमानी के चलते जनसूचना आवेदकों को नहीं मिल पा रही हैं वांछित सूचनाएं।
नाथनगर विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत मड़हा राजा निवासी शेषनाथ पुत्र राम लाल ने बताया कि उनके द्वारा जनसूचना का अधिकार अधिनियम 2005की धारा 6(1)के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मड़हा राजा के सम्बन्ध में अपात्र राशन कार्ड धारियों की सूचनाएं मांगी गई हैं।
लेकिन पूर्ति निरीक्षक अधिकारी धनघटा ने अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हुए एक भी बिन्दु की सूचना नहीं दी है।
पूर्ति निरीक्षक कार्यालय से प्राप्त सूचना पत्र में मांगी गई सूचना को प्रश्नगत सूचना बताकर सूचना देने से इनकार कर एक जिम्मेदार अधिकारी के कर्तव्य को धूमिल करने की चेष्टा की गई है।
मांगी गई प्रत्येक बिन्दु की सूचना वाजिब है।
फिर भी सूचना देने में हीलाहवाली करना रसूखदार कोटेदार के सामने पूर्ति निरीक्षक का घुटना टेकना प्रर्दशित करता है।
जोकि बेहद खेदजनक है।
कोटेदार की सगी मां ग्राम प्रधान, कोटेदार कई विद्यालयों का प्रबन्धक, फिर भी भाई के नाम से पात्र गृहस्थी कार्ड जारी है।
इसी प्रकार ग्राम पंचायत मड़हा राजा के दूसरे जो प्रधान और कोटेदार के चहेते हैं,एक ही परिवार के पिता,पुत्र,पुत्र वधुओं के नाम से राशन कार्ड परिवार सम्पन्न, संयुक्त,खेतिहर अपात्र होने के बावजूद ज़ारी कर सरकार के “भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश” के सपने को अधूरा रखने एवम् सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास उक्त पूर्ति निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है।
ग्रामीण शिवनाथ,जगजीवन,हरिशचन्द्र ,सुराती आदि ने कोटेदार पर घटतौली करने और निर्धारित मूल्य से ज्यादा रूपये लेने का भी आरोप लगाया है।
लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले इस पूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध शासन स्तर से कार्रवाई कर अपात्र कार्ड धारकों के कार्ड को निरस्त कर पात्रों के नाम से कार्ड जारी किया जाए।
जनसूचना के अंतर्गत मांगी गई सूचना देने से दूर भाग रहे हैं,पूर्ति निरीक्षक/जनसूचना अधिकारी
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