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अब वाहन का 3 या 5 साल का बीमा कराने के लिए बाध्यता होगी खत्म,,इस तारीख से नियम होगा लागू

नई दिल्ली । भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) ‘मोटर थर्ड पार्टी’ और ‘ओन डैमेज इंश्योरेंस’ इंश्योरेंस से जुड़े नियम में 1 अगस्त से बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के अनुसार, इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला किया है। नए नियम लागू होने के बाद उन लोगों पर इसका सीधा असर होगा जो 1 अगस्त के बाद नई कार खरीदने जा रहे हैं। मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने के बाद नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फ़ायदा मिलेगा। IRDAI ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता है।

हालांकि, देखा जाए तो जो इससे पहले कार खरीद चुके हैं वो भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था। लॉन्ग टर्म का मतलब दोपहिया वाहनों के लिए पांच साल और चार पहिया वाहनों के लिए तीन साल ‘मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी’ लागू की थी। इसके बाद बीमा कंपनियों ने लॉन्ग टर्म पैकेज वाले प्लान पेश किए थे जिसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था।

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