संतकबीरनगर । गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 04 वर्ष 03 माह के कारावास व 5000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार दिनांक 18.03.2021 को श्रीमान विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0एक्ट), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना को0 खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2396/2016 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता प्रवीण पाण्डेय पुत्र रविन्द्र पाण्डेय निवासी मलॉव थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को अन्तर्गत धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अपराध में में 04 वर्ष 03 माह के कारावास व 5,000 /- रुपये के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर को 15 दिवस के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया ।
विदित हो कि दिनांक 30.11.2016 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना को0 खलीलाबाद कमला यादव द्वारा उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया । जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा रविन्द्र कुमार द्वारा सम्पादित की गयी थी
गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त को 04 वर्ष 03 माह के कारावास व 5000 रु.के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
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