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अपराध

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लडकी के साथ छेडखानी करने वाले, 02 आरोपियों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07-07 साल का कारावास व 50,000-50,000 रुपये अर्थदंड की सजा

इटावा । इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लडकी के साथ छेडखानी करने वाले 02 आरोपियों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07-07 साल का कारावास व 50,000-50,000 रुपये अर्थदंड की सजा।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते लडकी के साथ छेडखानी करने वाले 02 आरोपियों को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 07-07 साल का कारावास व 50,000-50,000 रुपये अर्थदंड की सजा ।

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घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 14.03.2018 को थाना बकेवर पुलिस को रशिमी पुत्री प्रदीप कुमार पाल निवासी मोचियान मुहल्ला लखना के आत्महत्या करने की सूचना प्राप्त हुई जिस पर थाना बकेवर पुलिस द्वारा मौके पर पहुॅचकर नियमानुसार कार्यवाही कर शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया एवं आत्महत्या के सम्बन्ध जाॅच प्रारम्भ की जाॅच मे प्रकाश मे आया कि लड़की द्वारा सलमान पुत्र मुन्ने खाॅ निवासी खेड़ा मुहाल, बकेवर व मुनन पुत्र नथू सविता निवासी कहरान मुहाल लखना, बकेवर की छेड़खानी से परेशाना होकर आत्महम्या की गई। उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 16.03.2018 को मृतिका के पिता प्रदीप कुमार द्वारा तहरीर प्राप्त कर थाना बकेवर पर मु0अ0सं0 226/18 धारा 354,306 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार थाना बकेवर पुलिस द्वारा टीम गठित कर दिनांक 16.03.2018 की रात्रि को अभियुक्तगण सलमान पुत्र मुन्ने खाॅ निवासी खेड़ा मुहाल, बकेवर व मुनन उर्फ नवीन पुत्र नथू सविता निवासी कहरान मुहाल लखना, बकेवर को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना उ0नि0 सुनील कुमार गौतम द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र सं0 156/18 दिनांक 06.04.2018 को मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया। थाना बकेवर पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपियों को आज दिनांक 20.03.2021 को मा0 न्यायालय द्वारा 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000-50,000 रुपये अर्थदंड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

सजायाफ्ता अभियुक्त-
01. सलमान पुत्र मुन्ने खाॅ निवासी खेड़ा मुहाल,लखना थाना बकेवर, इटावा।
02. मुनन उर्फ नवीन पुत्र नथू सविता निवासी कहरान मुहाल लखना, थाना बकेवर, इटावा।

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सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा

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