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उतर प्रदेश

अब दुकानदारों पर नहीं चलेगा पुलिस का डंडा, कोरोना कर्फ़्यू के बीच, पहले वाले आदेश के तहत खुलेंगी दुकानें

आगरा जिले में पुलिस का डंडा अब दुकानदारों पर नहीं चलेगा। दुकानें पूर्व में हुए आदेश के तहत ही खुलेंगीं और उसी के अनुसार बंद होंगीं। इस समस्या को दूर करने के लिए मंगलवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर एसपी सिटी, एडीएम सिटी और व्यापारियों के बीच थाना हरीपर्वत में बैठक हुई। बैठक में सभी थाना प्रभारी और सीओ भी शामिल हुए।

आगरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीएन अग्रवाल, मोतीगंज के अध्यक्ष रमनलाल गोयल, किराना कमेटी रावतपाड़ा के महामंत्री अतुल बंसल, दरेसी से जय पुरसनानी व प्लास्टिक एसोसिएशन से अखिल मंगवानी व योगेश रखवानी ने अपनी अपनी समस्याओं से पुलिस अधीक्षक व अपर जिलाधिकारी नगर को अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक ने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि जिनके पास आगरा व्यापार मंडल द्वारा जारी परिचय पत्र हो उसे न रोका जाए।

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ये लिए गए निर्णय
– फुटकर परचून की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी जो गली मोहल्ले और कॉलोनियों बस्तियों में हैं।
– थोक विक्रेता की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दरेसी, रावतपाड़ा, मोतीगंज, नवीन गल्ला मंडी आदि।
– लोडिंग अनलोडिंग के लिए सुबह 7 बजे से 10 बजे तक समय रहेगा।
– डेयरी वाले सुबह के अलावा शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खोलेंगे।
– ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसा पूर्व में निर्धारित है उसी समय से खुलेंगी।
– जहां थोक किराना खाद्य सामग्री की पैकेजिंग की दुकानें खुलेंगी, वहां संबंधित बाजारों में आवागमन के लिए पहचान पत्र आगरा व्यापार मंडल के माध्यम से जारी किए गए हैं जिसकी जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को रहेगी

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