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देशद्रोह की परिभाषा समझने का समय आ गया है, टीवी चैनलों के खिलाफ देशद्रोह के केसपर सुप्रीमकोर्ट की तल्ख टिप्पड़ी

 नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के असंतुष्ट सांसद के. रघुराम के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने वाले टीवी5 और एबीएन आंध्रज्योति के खिलाफ देशद्रोह के केस में दंडात्मक कार्रवाई करने से आंध्र प्रदेश पुलिस को रोक दिया है। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है जब राष्ट्रद्रोह की सीमा तय करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद के. रघु राम के कथित आपत्तिजनक भाषण प्रसारित करने पर राजद्रोह के आरोप का सामना कर रहे समाचार चैनलों की याचिकाओं पर आंध्र प्रदेश सरकार से चार हफ्तों में जवाब भी मांगा है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, एल नागेश्वर राव और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह एफआईआर मीडिया की आजादी को खत्म करने की कोशिश है।

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पीठ ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 1224ए (देशद्रोह) और 153ए के तहत अपराधों के दायरे को परिभाषित करने की जरूरत है, खासतौर पर मीडिया की आजादी के संबंध में। बेंच ने अब न्यूज चैनलों की याचिका पर नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक चैनलों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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