संतकबीरनगर । संतकबीर नगर के थाना बखिरा अंतर्गत दुर्गजोत निवासी को NDPS एक्ट के तहत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 01 वर्ष की सजा और 5000 रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है ।
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 25.11.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-2), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 195 / 2018 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता कलाम पुत्र अब्दुल रहीम उर्फ मुन्ना निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट के अपराध में 01 वर्ष के कठोर कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, अभियुक्त द्वारा इस मामले मे जेल मे बितायी हुई अवधि को नियमानुसार दण्डादेश में समायोजित किया जायेगा ।
विदित हो कि दिनांक 12.05.2018 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना बखिरा रामसमुझ प्रभाकर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया था । जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.05.2018 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रभारी निरीक्षक अनिल यादव द्वारा सम्पादित की गयी थी ।