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अपराधउतर प्रदेश

नाबालिग के साथ यौन शोषण कर, उसकी हत्या करने वाले आरोपी को, आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का अर्थदण्ड

सहारनपुर । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आकाश तोमर, के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-13 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई ।

अवगत कराना है, कि दिनांक 30.03.21 को वादी थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की नाबालिग लडकी को अभियुक्त तनवीर पुत्र कल्लम नि0 छोटी खानका थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर के द्वारा बहला फुसलाकर यौन शोषण करने के बाद मृत्यु कर देने की सूचना पर मु0अ0स0 202/21 धारा भादवि 363.366.376,ए,बी, 201,302 व 5जे0(4)एम/6 पोक्सों एक्ट में थाना देवबन्द पर पंजीकृत किया गया, उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 1202/21 पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-13 स0पुर में विचाराधीन था।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में थाने से की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-13 स0पुर द्वारा आज दिनांक 15.01.2022 को अभियुक्त तनवीर पुत्र कल्लम को मु0अ0स0 202/21 धारा 363.366.376,ए,बी, 201,302 व 5जे0(4)एम/6 पोक्सों एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 01 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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