संतकबीरनगर । हत्या के मामले में थाना धनघटा के रहने वाले 06 अभियुक्तों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26-26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है ।
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सोनम कुमार के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में /मानीटरिंग सेल/ की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 22.04.2022 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी / एसटी एक्ट), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1114 /2010 धारा 147/ 149 / 323 /325 / 504 / 506 / 302 भादवि के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्तगण नाम पता 1 –दयाराम पुत्र लालमन, 2 – भीमसेन उर्फ पप्पू पुत्र विजय कुमार, 3 – चन्द्रशेखर पुत्र रामअचल, 4 – अरविन्द पुत्र रामप्रसाद, 5- रामवीर उर्फ झिनकान पुत्र रामजीत, 6 – चन्द्रशेखर पुत्र दयाराम निवासीगण रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 147 /149 /302 भादवि के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 26 -26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर प्रत्येक को 06-06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतनी होगी ।
विदित हो कि दिनांक 25.10.2010 को अभियुक्तगणों द्वारा चुनावी रंजिश को लेकर वादी मुकदमा के भतीजे शंकर पुत्र रामअवध को गाली गुप्ता देते हुए लाठी व हॉकी से मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया जिससे उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी थी । जिसके सम्बन्ध में धनघटा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष मसहूर आलम द्वारा सम्पादित की गयी थी ।