संतकबीरनगर । दिनांक 01.10.2022 को एच0आर0पी0जी0 कॉलेज की छात्रा की वाहन दुर्घटना से हुई मृत्यु के दृष्टिगत छात्रों की मांग को संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक जनपद सन्तकबीरनगर सोनम कुमार के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात अम्बरीश सिंह भदौरिया के नेतृत्व में प्रभारी यातायात बृजेश कुमार यादव द्वारा स्कूल के समय नो इन्ट्री घोषित किया गया है –
सुबह 08.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा 14.00 बजे से 17.00 बजे तक बिधियानी तिराहा से रेलवे स्टेशन होकर सरैया बाईपास जाने वाले सभी भारी वाहन ( इमरजेंसी वाहन को छोड़कर) पूर्णतया प्रतिबन्धित (नो इन्ट्री) रहेगा ।
इस आदेशों का उल्लंघन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की समस्त धाराओं के साथ-साथ पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 32 के अधीन दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
आप को बता दें कि अभी दो दिन पहले खलीलाबाद के बिधियानी मोड़ पर भारी वाहन की चपेट में आने से एचआरपीजी कॉलेज की एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई थी,जिसको लेकर कॉलेज के छात्रों सहित छात्रा के परिजनों में काफी आक्रोश और गुस्सा था और छात्रों ने खलीलाबाद। मेंहदावल बाईपास सड़क को जाम कर धरने पर बैठ गए थे और मृतक छात्रा के परिजनों को 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे,साथ ही स्कूल कॉलेज की छुट्टी और प्रवेश के समय भारी वाहनों के लिए प्रवेश वर्जित करने की मांग कर रहे थे । जिसे संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस के साथ विचार विमर्श कर सोमवार को इन रूटों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं
अब देखना ये है कि यातायात पुलिस इन रूटों पर किस तरह से वाहनों के प्रवेश को पूरी तरह से वर्जित करने और इसका पालन कराने में कितनी कामयाब होती है ।
नोट- वी0आई0पी0 कार्यक्रम, त्यौहार, कानून-व्यवस्था, एवं अन्य किसी आकस्मिक परिस्थिति के दृष्टिगत नो इन्ट्री, के समय को परिवर्तित किया जा सकता है।