गोण्डा । अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
गोण्डा पुलिस ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि
दिनांक 20.05.2018 को थाना वजीरगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त वसीम अहमद पुत्र करीम निवासी मुडीला निकट बंधवा चौराहा थाना वाजीरगंज गोण्डा ने वादी की पुत्री को बहलाफुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना वजीरगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी रामदास द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बताया गया की महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।
गोण्डा पुलिस की सशक्त पैरवी से हुई, दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा
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