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संतकबीरनगर

अब दान के सहारे चलेंगे यूपी के परिषदीय विद्यालय, कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कर आप भी बन सकते हैं दानी

  • डीएम की अध्यक्षता में कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के क्रियान्वयन सम्बंधित बैठक हुई आयोजित।

संत कबीर नगर । जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह की अध्यक्षता में आपरेशन विद्यालय कायाकल्प के अन्तर्गत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों को समाजिक अथवा व्यक्तिगत सहयोग के माध्यम से कायाकल्प किये जाने हेतु कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के क्रियान्वयन सम्बंधित बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित हुई।

बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी ने कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के क्रियान्वयन सम्बंधित गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि किसी भी ग्रामीण अथवा शहरी परिषदीय विद्यालयों के विकास हेतु विद्यालय को गोद लेकर, विद्यालय विकास कोष में दान देकर अध्ययन सामग्री दान देकर एवं जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमति के उपरान्त विद्यालय में पथ प्रदर्शक बनकर सहयोग प्रदान किया जा सकेगा।

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विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संस्था, छळव् विद्यालय में पूर्व से से पढ़ चुके विद्यार्थी अथवा उनके परिवार द्वारा किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यवसायी अथवा प्रतिष्ठानों आदि द्वारा सहयोग प्रदान किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इस अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने एवं सहयोग प्रणाली को सुगम बनाये जाने हेतु एक इन्टीग्रेटेड पोर्टल कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के नाम से लाइव है, जिसके माध्यम से सम्बन्धित व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा विद्यालय को कायाकल्पित एवं मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु अपनी क्षमता के अनुसार विकल्पों का चयन करते हुए दान/आर्थिक सहयोग हेतु लॉगिन करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जायेगा। दानकर्त्ता द्वारा लॉगिन किये जाने के उपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दानदाता से संबंधित विद्यालय के शिक्षामित्र/अध्यापक के माध्यम से सम्पर्क कर दानदाताओं को अवस्थापकीय सुविधाओं के गैप की जानकारी उपलब्ध करायी जाएगी एवं विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त किया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अध्यक्षता में समिति का गठन कर लिया गया है। कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल द्वारा प्राप्त वित्तीय धनराशि को जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता/निगरानी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसाइटी के अन्तर्गत खुलवाये गये पृथक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में प्राप्त किया जायेगा, जिसका संचालन मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। उक्त खाते के अन्तर्गत व्यय की जाने वाली समस्त धनराशि का उपभोग जनपद स्तर पर गठित उक्त समिति द्वारा समस्त वित्तीय नियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा।

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समस्त प्रकार की दान संबंधी धनराशि कायाकल्प विद्यांजलि पोर्टल के माध्यम से ही जमा की जायेगी। दानदाताओं के साथ सीधा सम्पर्क करने और उनके प्रस्ताव अनुरोध व समस्याओं के निवारण के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक प्रकोष्ठ की स्थापना की जायेगी जिसके लिए मैनपॉवर दूरभाष व अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था पृथक से की जायेगी। योजना के एवं प्रकोष्ठ के दूरभाष नं० के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया का उपयोग किया जायेगा। यद्यपि विद्यांजलि पोर्टल पर ऑनलाइन सहयोग राशि जमा करने के उद्देश्य से पोर्टल में यथावश्यक प्राविधान प्रक्रियाधीन है तथा यह कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त सहयोगकर्ता द्वारा सीधे सहयोग राशि ऑनलाइन जमा कराई जा सकेगी, परन्तु जब तक ऑनलाइन जमा होने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, तब तक सहयोग राशि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के बैंक खाते में जमा की जाएगी जिसके संबंध में पूर्ण जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थापित प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत निर्माण संबंधी कार्य के संबंध में दानकर्ता की इच्छा के अनुसार जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही की जाएगी। दानकर्ता की पसंद की एजेन्सी द्वारा दिये गये कार्य के नक्शे और डी०पी०आर० आदि को उक्त प्रयोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी के अनुमोदनोपरान्त स्वीकृत किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के बाद एजेन्सी को नियमों के अनुसार भुगतान करना होगा ।

दानकर्ता स्वयं भी कार्य करवा सकते हैं, परन्तु ऐसे मामले में सक्षम स्तर से डी०पी०आर० अनुमोदित होगी व भुगतान सीधा वेण्डर्स को किया जाएगा। दानकर्ता द्वारा परिषदीय विद्यालय को अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु भौतिक रूप से स्वयं निर्मित/स्थापित कराते हुये पूर्ण किया जा सकेगा। यदि व्यक्ति /संस्था स्वयं किसी अवस्थापना सुविधा का निर्माण/स्थापना कराना चाहता है तो उसे समग्र शिक्षा द्वारा विकसित किये गये ड्राइंग/डिजाइन एवं मानक के आधार पर अथवा उससे उच्चीकृत मानक के अनुसार ही निर्माण कराना होगा ।

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खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के लिये निर्धारित किये गये कार्यों की प्रगति की अद्यतन स्थिति, फोटो के साथ वेब पोर्टल के माध्यम से दानदाताओं को समय-समय पर सूचना उपलब्ध करायी जाएगी। इस योजना की मासिक समीक्षा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्राप्त सहयोग राशि, सामग्री एवं उसके सापेक्ष कराए गए कार्य एवं व्यय की गयी धनराशि तथा योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों/समस्याओं की विस्तृत समीक्षा कर क्रियान्वयन की प्रगति का अनुसरण (Follow up) किया जाएगा।

बैठक में जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी अतुल मिश्र एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सहित समिति के सभी सदस्यों को जनपद स्तर पर नियमानुसार योजना का सफल क्रियान्वयन कराने के निर्देश दिये है।

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