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उतर प्रदेशसंतकबीरनगर

12 सितंबर शनिवार को आयोजित, पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा केंद्रों और केंद्रों से 200 मीटर परिधि में , इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को , जाना पड़ सकता है जेल-: जिला मजिट्रेट

संत कबीर नगर ।  जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने दिनांक 12 सितम्बर 2020 दिन शनिवार को दो पालियों में प्रातः 09 से 12 बजे तक तथा सांय 2ः30 से 05ः30 बजे तक आयोजित की जाने वाली पालीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्ण माहोल में सम्पन्न कराने के दृष्गित जनपद में धारा 144 के तहत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिये गए हैं ।

जारी निर्देशों के क्रम में किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रातः 09 बजे से सांय 07 बजे तक परीक्षा केन्द्रोें के 200 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर या अन्य ध्वनि यंत्रों का प्रयोग नही किया जाएगा। परीक्षा केन्द्रों के बाहर 200 मी0 के परिधि में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा, तथा उक्त परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आदि लेकर नहीं चलेगा। न ही किसी के द्वारा 200 मीटर की परिधि में पूर्व अनुमति के विना कोई सभा/जुलुस/भाषण आदि का आयोजन किया जाएगा।

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परीक्षा केन्द्र परिसर पर मोबाईल फोन अथवा पेजर का प्रयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। वर्तमान में कोविड-19 के कारण बदली हुई परिस्थितियों के दृष्टिगत कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु जारी किये गये समस्त दिशा-निर्देशों/सुरक्षात्मक उपायों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये है। इस हेतु केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा केन्द्रों पर कक्षों एवं फर्नीचर इत्यादि को सेनेटाइज कराने की पर्याप्त व्यवस्था, प्रत्येक परीक्षार्थी/कक्ष निरीक्षक एवं परीक्षा से सम्बंधित अन्य कर्मियों का इन्फ्रारेड थर्मामीटर द्वारा शारीरिक तापमान लेने के साथ मास्क लगा कर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश दिये गये है। उक्त आदेशों का उल्लघन करना भा0द0वि0 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध माना जायेगा।

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