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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत, 08 से 15 फरवरी तक होगा निःशुल्क राशन वितरण:- जिला पूर्ति अधिकारी

संत कबीर नगर । जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया है कि शासन के निर्देश के क्रम में जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अर्न्तगत माह फरवरी, 2023 में (माह जनवरी, 2023 के सापेक्ष) वितरण कार्य दिनांक 08 फरवरी 2023 से प्रारम्भ होगा, जो दिनांक 15 फरवरी 2023 तक चलेगा।

उन्होंने बताया कि वितरण में अन्त्योदय कार्ड धारकों को 35 किग्रा० निःशुल्क खाद्यान्न प्रति कार्ड (14 किग्रा० गेहूं तथा 21 किग्रा चावल) एवं त्रैमास माह अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2022 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड 18 रू० प्रति किग्रा० की दर से वितरण कराया जायेगा तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा० गेहूं व 03 किग्रा० चावल) की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण नोडल अधिकारी की उपस्थिति में प्रातः 06 से रात्रि 09 बजे की अवधि में ई-पास मशीन से कराया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक उपलब्ध रहेगी, किन्तु चीनी वितरण में पोर्टबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी। लाभार्थी अपने मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगें।

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उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एन0एफ0एस0ए0 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी, 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव भारत सरकार द्वारा अधिसूचना भी जारी की गयी है। इस प्रकार दिनांक 01 जनवरी 2023 से दिनांक 31 दिसम्बर 2023 तक की अवधि में एन0एफ0एस०ए० के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

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