Advertisement
राष्ट्रीय

बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को दिया हाईकोर्ट ने झटका, जानें पूरा मामला.

दरअसल भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने सांसद प्रज्ञा सिंह पर अपने चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया था.

भोपाल। :मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हाईकोर्ट ने झटका दिया है. दरअसल भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने सांसद प्रज्ञा सिंह पर अपने चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया था. इसके इसके एवज में सांसद कीओर से एक आवेदन दायर कर याचिका तकनीकि आधारों पर सुनवाई योग्य ना होने की दलील दी थी. जिसको शुक्रवार को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

Advertisement

क्या है पूरा मामला

याचिका को भोपाल निवासी राकेश दीक्षित ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषण और धर्म के आधार पर वोट मांगे थे. इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए. याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता. लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए. इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह की ओर से एक आवेदन दायर कर याचिका तकनीकि आधारों पर सुनवाई योग्य ना होने की दलील दी थी.

Advertisement

मामले पर 30 नवंबर को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने भोपाल संसदीय चुनाव में इस्तेमाल की गईं, ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रुम से रिलीज करने की चुनाव आयोग की मांग भी मान ली है. चुनाव आयोग ने दलील दी थी कि याचिका में ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाए गए हैं. लिहाजा उन्हें स्ट्रांग रुम से रिलीज करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए.

Represent by Balram Gangwani

Advertisement

Related posts

देश में पिछले 10 साल में माफ हुआ 4.7 लाख करोड़ रुपये का कृषि कर्ज,, ज्यादातर कर्जमाफियां कागजों पर

Sayeed Pathan

जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों ने पिछले तीन दशक का तोड़ा रिकॉर्ड

Sayeed Pathan

राहुल गांधी के बयान पर भड़के राजनाथ ने कहा- ऐसे लोग सदन में आने लायक नहीं.

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!