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संतकबीरनगर

संतकबीरनगर पंचायत चुनाव:: निर्धारित समयानुसार जिम्मेदार लोग गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराएं, नामावलियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम::-डीएम

संत कबीर नगर  :: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशन के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) दिव्या मित्तल ने बताया है कि जनपद में संत कबीर नगर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का बृहद पुनरीक्षण कराये जाने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 15 सितम्बर से 30 सितम्बर 2020 तक किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन की कार्यवाही तथा बी0एल0ओ0 एवं पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें ततसम्बधी जानकारी तथा स्टेशनरी आदि के वितरण का कार्य किया जाएगा। दिनांक 01 अक्टूबर से 12 नवम्बर 2020 तक बी0एल0ओ0 द्वारा घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करने का कार्य किया जाएगा। दिनांक 01 अक्टूबर 2020 से 05 नवम्बर 2020 तक आॅनलाइन आवेदन करने की अवधि निर्धारित की गयी है। दिनांक 06 नवम्बर 2020 से 12 नवम्बर 2020 तक प्राप्त आॅनलाइन आवेदन पत्रों की घर-घर जाकर जांच करने की अवधि तथा 13 नवम्बर से 05 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट नामावलियों की कम्प्यूटरीकृत पाण्डुलिपि तैयार करने का कार्य किया जाएगा। दिनांक 06 दिसम्बर 2020 को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। दिनांक 06 दिसम्बर 2020 से 12 दिसम्बर 2020 तक ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली की निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दावे और आपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि दिनांक 06 दिसम्बर से 12 दिसम्बर 2020 तक एवं दावे और आपत्तियों के निस्तारण की अवधि दिनांक 13 दिसम्बर से 19 दिसम्बर 2020 तक तथा दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त पूरक सूचियों की पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची में यथास्थान समाहित करने की कार्यवाही दिनांक 20 दिसम्बर से 28 दिसम्बर 2020 तक तथा निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अन्तिम प्रकाशन 29 दिसम्बर 2020 को किया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट दिव्या मित्तल ने सभी निर्वाचनक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को उक्त निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार पुनरीक्षण कार्यक्रम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने का निर्देश देते हुए इस दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में भी सम्बंधित कार्यालयों के खुले रहने के निर्देश दिये है। जिला मजिस्ट्रेट ने पुनरीक्षण कार्यक्रमों के दौरान कोविड-19 के दृष्टिगत अपनाये जाने वाले समस्त सुरक्षात्मक उपायों जैसे-मोबाईल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना, फेस मास्क एवं सेनटाइजर का प्रयोग सोशल डिस्टेसिंग का पालन करने का निर्देश देते हुए बताया है कि कार्मिक कन्टेंमेंट जोन में नही जाएगें काॅन्टेमेंट जोन समाप्त होने पर उनके द्वारा सत्यापन का कार्य किया जाएगा। यदि किसी कार्मिक को कोरोना संक्रमण के लक्षण अथवा कोविड पाॅजिटिव हो तो इसकी सूचना तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को दिया जाना आवश्यक है।

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