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जर्नलिस्ट सिद्दीक़ी कम्पन की गिरफ्तारी पर, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य पुलिस को नोटिस जारी करते हुए केरल यूनियन ऑफ़ वर्किंग जर्नलिस्ट द्वारा दायर उस याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी, जिसमें सिद्दीकी कप्पन की नज़रबंदी को चुनौती दी गई है। बता दें कि केरल के पत्रकार को पिछले महीने मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था जब वह हाथरस गैंगरेप की घटना को कवर करने के लिए जा रहा था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई के लिए मामला शुक्रवार को पोस्ट कर दिया। यूनियन के लिए पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पत्रकार के लिए अंतरिम जमानत मांगी क्योंकि वह 4 अक्टूबर से जेल में है। पीठ ने कहा कि वह पहले राज्य की सुनवाई करना चाहती है और संकेत दिया कि वह मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भेजने का निर्देश दे सकती है।

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पीठ, जिसमें जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल हैं ने कहा कि “हम अनुच्छेद 32 की याचिकाओं (मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए राहत प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति) को हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं।

सिब्बल ने कहा कि यह हिरासत में लिए गए पत्रकार का मामला था और इसी तरह की याचिकाओं को पहले भी देखा गया है। कप्पन पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के साथ कथित संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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