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संतकबीरनगर

गैंगेस्टर के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

संतकबीरनगर । अपर जिला जज एव विशेष न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने गैंगेस्टर के मामलो में तीन आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया। अभियुक्तगण जय सिंह व वकील तथा चुन्ना की तरफ से उनके अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र दिया और बताए कि अभियुक्त निर्दोष है व जमानत पाने का हकदार हैं।

जमानत प्रार्थना पत्र का अभियोजन की तरफ से विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किया तथा तर्क दिया कि अभियुक्त गैंग बनाकर अवैध अपराध कारित करते हुए लोक एवं कानून व्यवस्था भंग किये हैं जिससे जनमानस में भय व आतंक व्याप्त है, तथा समाज विरोधी कृत्य करते हैं  जिससे समाज में उनके विरुद्ध कोई गवाही नहीं देना चाहता है, अभियुक्त का समाज व जनता में भय है। अभियुक्त जेल से छूटने पर अपराध में लिप्त हो जाएंगे जिससे उनका जमानत निरस्त होने योग्य है।

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न्यायाधीश जैनुद्दीन अंसारी ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए गैंगेस्टर के तीनो आरोपीयो की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।

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