नई दिल्ली. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षाकर्मी से मारपीट के मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती (AAP MLA Somnath Bharti) को 2 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. भारती पर एम्स कर्मचारी से मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले पर दिल्ली की अदालत (Delhi Court) ने यह फैसला दिया.
इससे पहले अदालत ने इस मामले में सोमनाथ भारती को जहां दोषी करार दिया, वहीं चार अन्य आरोपियों को मामले से बरी कर दिया. चारों आरोपियों को कोर्ट से दोषमुक्त करार दिया गया. हालांकि बाद में आप विधायक को कोर्ट से 20000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई.।
A Delhi Court grants bail to AAP MLA Somnath Bharti on the ground of filing appeal against his conviction in Delhi High Court.
The Court had sentenced two years imprisonment to him for assaulting AIIMS security staff in 2016. https://t.co/l9lzv7TXFn
Advertisement— ANI (@ANI) January 23, 2021
एक पर सुनवाई हुई थी
बता दें कि सोमनाथ भारती को हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करने के मामले हिरासत में लिया था. उन्हें कई दिन और रात हिरासत में ही गुजारने पड़े थे. हालांकि, बाद में सोमनाथ भारती को सशर्त जमानत मिल गई थी. एमपी एमएलए विशेष अदालत के ने सोमनाथ भारती को दो जमानतदार पचास हजार रूपये के मचुलका भरने और बाहर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है. सोमनाथ भारती पर अमेठी और रायबरेली में दो केस दर्ज हुए थे जिसमें से एक पर सुनवाई हुई थी.
बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है
जानकारी के मुताबिक, बीते शनिवार आप विधायक सोमनाथ भारती की जमानत पर सुनवाई पर विशेष न्यायाधीश एमएपी एमएलए अपर जिला जज विनोद कुमार बरनवाल ने कहा था कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जाएगी. इसके लिए उन्हें दो जमानतदारों के साथ पचास हजार रूपये को मुचलका भरना होगा. साथ ही उनपर देश से बाहर जाने की पाबंदी लगाई गई है.