- बैंक लॉकर को लेकर निर्देश
- SC ने रिजर्व बैंक को दिए निर्देश
- UBI पर लगाया 5 लाख का जुर्माना
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इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता को मुकदमेबाजी लागत के रूप में बैंक को एक लाख रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई को लॉकर के सामान के किसी भी नुकसान के लिए बैंकों की जिम्मेदारी पर नियमों को तय करना चाहिए. बैंक सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षक हैं और लॉकरों की सामग्री की अज्ञानता का दावा करके ग्राहकों को इस तरह नहीं छोड़ सकते. बैंक लॉकर पर उपभोक्ताओं पर एकतरफा और अनुचित शर्त नहीं लगा सकते.