इटावा । इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50000 रुपए के अर्थदंड की सजा ।
जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूध्द वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ अपराध इटावा व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50,000 रुपए के अर्थदंड की सजा ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 24.03.2016 को थाना चौबिया पर वादी राजेश कुमार बाथम द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के अनिल कुमार कोरी द्वारा दुष्कर्म की सूचना दी गयी जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना चौबिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 68/16 धारा 392 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार साक्ष्य संकलित कर दिनांकः 25.03.2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री रामचन्द्र दीक्षित थाना प्रभारी चौबिया द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र सं0 78/16 दिनांक 23.04.2016 को मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया। थाना चौबिया पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
सजायाफ्ता अभियुक्त:-
01. अनिल कुमार कोरी पुत्र सेवाराम निवासी नगला हरी थाना चौबिया जनपद इटावा ।
*सोशल मीडिया सेल*
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक*
*जनपद इटावा।*