संतकबीरनगर । उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के द्वारा दिनांक 11.09.2021 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आयोजित हो रही राष्ट्रीय लोक अदालत का प्रचार-प्रसार दिनांक 09.09.2021 को मोबाइल वैन के माध्यम से किया जाएगा। उक्त मोबाइल वैन को प्रातः 10ः00 बजे जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा झण्डी दिखाकर न्यायालय के मुख्य गेट से रवाना किया जाएगा। प्रचार वाहन कलेक्ट्रेट एवं तहसील खलीलाबाद में वादकारियों के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के मध्यम प्रचार-प्रसार करेगी। उक्त प्रचार वाहन ऐतिहासिक तामेश्वर नाथ शिव मन्दिर पर आम लोगों के मध्य आगामी लोक अदालत का प्रचार-प्रसार करेगी। इसके पश्चात् वाहन धनघटा तहसील परिसर में तालुका विधिक सेवा समिति के पदेन सचिव/तहसीलदार के सहयोग से प्रचार-प्रसार करेगी। तत्पश्चात प्रचार वाहन महुली बाजार, नगर पंचायत हरिहरपुर बाजार में जाकर आम जनमानस के मध्य आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक सहभागिता हेतु लोगों को जागरूक करेगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में वादकारी अपने शमनीय फौजदारी मामले, दिवानी वाद, भरण-पोष्ज्ञण वाद, वैवाहिक/पारिवारिक वाद, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, बांट/माप (प्रचालन) अधिनियम के अन्तर्गत चालान, कराधार प्रकरण, बैंक रिकवरी वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउन्स से सम्बन्धित वाद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, बिजली चोरी, नगर पालिका/नगर निगम, सेवा एवं सेवा निवृत्ति, चलचित्र अधिनियम, मनोरंजन कर अधिनियम, अभिवाक सौदेबाजी, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत सुलह योग्य वाद, वन अधिनियम, पुलिस अधिनियम, मनरेगा प्रकरण, स्थायी लोक अदालत के मामले तथा अन्य उपयुक्त वाद/प्रकरण, गृह कर, जल कर आदि से सम्बन्धित मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर करा सकतें हैं। जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लक्ष्मीकान्त शुक्ल द्वारा आम जनता से अपील की गयी है अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराकर मुकदमेंबाजी से हमेशा के लिए मुक्ति पायें एवं आपसी सौहार्द्र कायम रखें। उपरोक्त जानकारी जिला प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार द्वारा दी गयी।
भवदीय
हरिकेश कुमार
सचिव/न्यायिक अधिकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
संत कबीर नगर।