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संतकबीरनगर

निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जिला प्राधिकरण है तैयार :: न्यायिक अधिकारी

संतकबीर नगर ।  दिनांक 12.10.2021 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक  हरिकेश कुमार द्वारा ग्राम तरैनी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयेजन उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एंव मा0 जनपद न्यायाधीश श्री लक्ष्मीकान्त शुक्ल के निर्देशानुसार कोविड-19 के नियमों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया।

सचिव हरिकेश कुमार ने ग्रामीणों को बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार ने ग्रामीणों के उत्थान हेतु कई प्रकार के योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारी ने उ0प्र0 बार सेवा योजना के बारे में बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से उन सभी बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गई हो। इस योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री  योगी आदित्यनाथ के द्वारा 30 मई 2021 को किया गया था। इस योजना के माध्यम से बच्चों को ना सिर्फ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी बल्कि उनकी पढ़ाई से लेकर विवाह तक का खर्च उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से बच्चों को या फिर उनके अभिभावकों को ₹4000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि बच्चे की आयु 10 वर्ष से कम है एवं उसका कोई अभिभावक नहीं है तो उनको राजकीय बाल गृह में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। लड़कियों को अलग से आवासीय सुविधा प्रदान की जाएगी।

इसके अलावा इस योजना के माध्यम से लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उन्होने बताया कि यदि किसी कमजोर वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हो उसे किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर में प्रार्थना पत्र देकर सहायता प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी हरिकेश कुमार के अलावा जिला न्यायालय के जयशंकर, राहुल समेत तमाम ग्रामवासी मौजूद रहे।

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हरिकेश कुमार
सचिव/न्यायिक अधिकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
संत कबीर नगर।

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