Advertisement
अपराधसंतकबीरनगर

हत्या के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास, और 50-50 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

संतकबीरनगर । अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती राजेश मोदक के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 04.12.2021 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना कोतवली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1168/16 धारा 302 / 34 भादवि के मामलें में दोषसिद्ध 04 अभियुक्तगण नाम पता 1-जितेन्द्र गौड़ पुत्र पारस गौड़, 2- पारस गौड़ पुत्र रामकिशुन गौड़, 3- विवेक गौड़ पुत्र पारस गौड़, 4- श्रीमती गायत्री देवी पत्नी पारस गौड़ निवासीगण वयारा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01-01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।

विदित हो कि दिनांक 28.06.2016 को उक्त अभियुक्तगणों द्वारा वादी श्री विवेक गौड़ पुत्र रामू गौड़ निवासी फर्टिलाइजर कालोनी थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर की बहन को दहेज की मांग को लेकर हत्या कर दी गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी ।

Advertisement

Related posts

#Santkabir Nagar पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर:: पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा, अमर शहीद जवानों को श्रद्धा-सुमन / पुष्प चक्र अर्पित करते हुए दी गई श्रद्धांजलि

Sayeed Pathan

खलीलाबाद ब्लॉक के ग्राम जंगलउन से नवनिर्वाचित प्रधान यशोदरा पत्नी ओमप्रकाश विजई

Sayeed Pathan

आम पकाने वाले 6400 पैकेट नकली केमिकल बरामद

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!