सहारनपुर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03 सहारनपुर द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित करने की सुनाई सजा सुनाई गई ।
अवगत कराना हैं कि दिनांक 20-02-2014 को शान्ति स्वरुप बंसल पुत्र स्व0 राधेश्याम निवासी मौ0 शंकरपुरी थाना को0देहात सहारनपुर द्वारा अभियुक्त
1-आशु पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर
2-अंशुल पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर
3-जय किशन पुत्र जगपाल निवासी बेडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा,
हरिद्वार द्वारा वादी के पुत्र नरेश उम्र करीब 28 वर्ष की हत्या करने के सम्बन्ध में थाना को0देहात पर मु0अ0सं0 57/2014 धारा 302/34/201 भादवि पंजीकृत कराया गया था। उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 422/14 पर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03 सहारनपुर मे विचाराधीन रहा।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर आकाश तोमर के निर्देशन में थाना/पैरोकर एवं मॉनेटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के कारण मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0-03 सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 17-05-2022 को अभि0 1-आशु पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 2-अंशुल पुत्र राजकुमार निवासी स्वतन्त्र कालोनी थाना मण्डी, सहारनपुर 3-जय किशन पुत्र जगपाल निवासी बेडकी सादाबाद थाना झबरेड़ा, हरिद्वार को उपरोक्त मुकदमें में दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 15,000/-रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।