संतकबीरनगर । मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी से आत्महत्या के दुष्प्रेरण व दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
जनपद में मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सोनम कुमार द्वारा महिलाओं / बालिकाओं संबंधी अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु चलाये जा रहे के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 20.05.2022 को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट), जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 61 / 2018 धारा 306 / 506 / 376 भादवि व 5 / 6 पाक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त नाम पता 1-जितेन्द्र भट्ट उर्फ रतन भट्ट पुत्र रामकिशोर भट्ट निवासी पकरडीहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 306 / 506 / 376 भादवि व 5 / 6 पाक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 50,000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
विदित हो कि दिनांक 23.02.2018 को अभियुक्त द्वारा वादी की बहन के साथ छेड़खानी, छेड़खानी जानमाल की धमकी आदि घटना कारित की गई थी, लोक लज्जा के भय से वादी की बहन द्वारा आत्महत्या कर लिया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 असलम खां द्वारा सम्पादित की गयी थी । मॉनिटरिंग सेल द्वारा मिशन शक्ति अभियान 4.0 के अन्तर्गत महिला संबंधी अपराधों में आरोपियों को प्रभावी पैरवी करते हुये निरन्तर सजा दिलाई जा रही है ।