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संतकबीरनगर

संतकबीरनगर:: राष्ट्रीय लोक अदालत 13 अगस्त को, इन मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर कराया जा सकता है निस्तारण

संतकबीरनगर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में दिनाँक 13 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमे किसी भी न्यायालय अथवा विभागीय मामलों को सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है। लोक अदालत में पक्षकार स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र दे सकता है। लोक अदालत में सुख योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, भरण पोषण वाद, मोटर अधिनियम वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाढ, उपभोक्ता फोरम वाद, किरायेदारी वाद, चेक बाउंस से संबंधित मामले, बैंक लोन मामले, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, वन अधिनियम के मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, स्थायी लोक अदालत के मामले, गृह कर, जल कर, बाँट माप अधिनियम के मामले, नगर पालिका, नगर निगम सम्बन्धी मामले, निस्तारित कराया जा सके। इसके अतिरिक्त वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों का भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे पारिवारिक मामलों जो किसी न्यायालय में लंबित नही है। प्री-लिटिगेशन स्तर पर पक्षकार द्वारा प्रार्थना पत्र देकर सुलह समझौते से निस्तारित कराया जा सकता है। जिसका आदेश सिविल न्यायालय के डिक्री के समान होगा। इसके अतिरिक्त अभिवाक सौदेबाजी से भी फौजदारी मामलों का निस्तारण कराया जा सकता है। जनपद न्यायधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी विभागाध्यक्षो और न्यायालयों से अधिक से अधिक मामलों के निस्तारित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

 

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भवदीय
मीनाक्षी सोनकर
(सचिव/न्यायिक अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
सन्त कबीर नगर।

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