संत कबीर नगर । जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी(वि/रा) मनोज कुमार सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 यथा संशोधित (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2013 तथा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2015 के नियम-4ए में दिये गये प्राविधानों के अधीन प्रत्येक वर्ष स्थावर सम्पत्ति की भूमि दरें पुनरीक्षित किये जाने का प्राविधान है।
अपर जिलाधिकारी ने बताया कि उक्त के अनुपालन में संत कबीर नगर के उप जिलाधिकारी/उप निबन्धक, खलीलाबाद, धनघटा एवं मेंहदावल के क्षेत्राधिकार में स्थित स्थावर सम्पत्तियों की प्रचलित दरों के पुनरीक्षण हेतु सर्वेक्षण कराया गया। जिसमें यह पाया गया कि वर्तमान दर सूची में निर्धारित दरें प्रचलित बाजार मूल्य के समकक्ष है, और इसमें तात्कालिक रूप से किसी वृद्धि/ह्रास की आवश्यकता नही है।
उन्होंने उप जिलाधिकारी/उप निबन्धक क्षेत्राधिकार खलीलाबाद, धनघटा एवं मेंहदावल में जो भू-दर सूची दिनांक 16 अगस्त 2021 से प्रचलित है, अगले पुनरीक्षण/संशोधन तक बिना किसी वृद्धि/ह्रास के यथाव्त प्रभावी रखने के निर्देश दिये है।