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संतकबीरनगर

सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने, दहेज हत्यारोपी देवर की जमानत अर्जी को किया निरस्त

संतकबीरनगर । जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि बस्ती जिला के कोतवाली थाना अंतर्गत जखनी निवासी हरिप्रसाद ने थाना दुधारा में प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने अपनी पुत्री सावित्री देवी का विवाह 15 जून 2019 को डिघवा डिघेश्वरनाथ निवासी विकास से किया था। शादी के बाद उनकी पुत्री को उसके देवर बृजेश कुमार व उसके पति तथा ननद प्रताड़ित करते थे तथा दहेज की मांग करते थे। दिनांक 22.9.22 को उक्त लोग उनकी पुत्री को प्रताड़ित किए उसके बाद बस्ती स्टेशन ले गए तथा अगले दिन उनकी पुत्री की हत्या कर दीए। मामले में थाना दुधारा में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा देवर बृजेश कुमार द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया जिसे सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने निरस्त कर दिया।

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