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संतकबीरनगर

जिलाधिकारी द्वारा गठित संयुक्त टीम ने, संतकबीरनगर जिले के उर्वरक बिक्री केंद्रों पर की छापेमारी

संत कबीर नगर । शासन के निर्देशानुसार जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह द्वारा गठित संयुक्त टीम द्वारा मेहदावल तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में उर्वरक बिक्री केंद्रों पर औचक छापा की कार्रवाई करते हुए उर्वरक नमूना ग्रहण किया गया। उप जिलाधिकारी मेंहदावल योगेश्वर सिंह एवं जिला कृषि अधिकारी पी0सी0 विश्वकर्मा की संयुक्त टीम के द्वारा साधन सहकारी समिति नंदौर, साधन सहकारी समिति गनवरिया, उपाध्याय फर्टिलाइजर सांथा, मनीष ट्रेडर लोहरसन, महातम राय  खाद भंडार बेलहर कला, आई0एफ0एफ0डी0सी0 राजघाट बेलहर कला, आई0एफ0एफ0डी0सी0 भटौली एवं चौधरी एजेंसी भटौली पर औचक निरीक्षण करते हुए डी0ए0पी0 का एक एवं सिंगल सुपर फास्फेट के तीन नमूना संग्रहित् किया गया। निरीक्षण के दौरान उपाध्याय फर्टिलाइजर को स्टॉक का  रखरखाव ठीक नहीं पाये जाने पर चेतावनी पत्र निर्गत किया गया।

औचक निरीक्षण एवं छापामारी के क्रम में धनघटा तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारी धनघटा डा0 रविंद्र कुमार एवं उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शशांक की संयुक्त टीम ने 7 दुकानों का औचक निरीक्षण करते हुए डी0ए0पी0 के तीन एवं एन0पी0के0 एस0 के दो नमूने संग्रहित किए, इस टीम के द्वारा सर्वप्रथम इफको ई-बाजार का निरीक्षण करते हुए स्टॉक एवं बिक्री का मिलान किया गया इसके उपरांत सुधीर खाद भंडार, आई0एफ0एफ0डी0सी0 धनघटा इत्यादि का निरीक्षण किया गया

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जबकि खलीलाबाद तहसील क्षेत्र अंतर्गत उप कृषि निदेशक लोकेंद्र सिंह एवं उप जिलाधिकारी अजय त्रिपाठी की संयुक्त टीम के द्वारा सात दुकानों पर छापा की कार्रवाई करते हुए यूरिया का एक, एम0ओ0पी0 का एक डी0ए0पी0 के दो एवं एस0एस0पी0 के एक उर्वरक नमूना संग्रहित किया गया। इस प्रकार जनपद में छापे के दौरान कुल 14 नमूने लेते हुए सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि उर्वरक क्रय करने वाले किसानों को उर्वरक क्रय की पी0ओ0 एस0 मशीन से निकली रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए एवं जिस उर्वरक विक्रेता के द्वारा उर्वरक के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाएगा अथवा किसान को उर्वरक क्रय की रसीद नहीं दी जाएगी उसके विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में औचक निरीक्षक की कार्यवाही नियमित रूप से चलती रहेगी। अतः समस्त उर्वरक विक्रेता नियमानुसार उर्वरक बिक्री का कार्य करें।

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