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संतकबीरनगर

बाल दिवस के अवसर पर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार के लिए किया गया जागरूक

संत कबीर नगर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मीनाक्षी सोनकर द्वारा हरि कान्वेंट स्कूल सरौली में बाल दिवस के अवसर पर जागरूकता शिविर का दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता न्यायिक अधिकारी मीनाक्षी सोनकर द्वारा की गयी। शिविर का संचालन तहसीलदार खलीलाबाद शेख आलमगीर द्वारा किया गया।

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न्यायिक अधिकारी ने बताया कि बाल दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/न्यायिक अधिकारी ने बताया कि छः से 14 साल के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिकार, किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित होने का अधिकार, बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार, दुरुपयोग से सुरक्षित रहने का अधिकार, स्वस्थ्य तरीके से विकास करने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार समेत कई विशेष अधिकार हमारें संविधान में हमें दिया है। तहसीलदार ख़लीलाबाद ने मुख्यमंत्री बाल कल्याण सेवा योजना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, धनलक्ष्मी योजना समेत तमाम योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर विद्यालय के पदाधिकारीगण समेत तमाम बालक बालिकाएं उपस्थित रहें।

 

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