Advertisement
अपराध

दहेज़ के लिए पत्नी की हत्या कर लाश को अस्पताल में छोड़कर भागने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और 20000 रुपये अर्थदण्ड की सज़ा

संतकबीरनगर । दहेज लोभी हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास और ₹20000 के अर्थदंड से अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दृतिय काशिफ़ शेख ने दंडित किया है । अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना धनघटा के भरवल पर्वता निवासी रामकिशुन ने थाना महुली में प्रार्थना पत्र दिया कि उन्होंने अपनी लड़की ज्ञानमती की शादी थाना महुली के नोकता निवासी राम आज्ञा के साथ की थी ।शादी के बाद उसके ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे तथा दो पहिया गाड़ी और दो लाख नगद मायके से लाने का दबाव बनाने लगे और जानमाल की धमकी देने लगे तथा ताना बोली मारने व पीटने लगे। उनकी लड़की ने जब अपने मायके वालों से शिकायत की तो मायके वाले दो लाख नगद और दो पहिया गाड़ी के इंतजाम में लग गए। इसी बीच दिनांक 17 .06.2017 को सूचना मिली कि उनकी लड़की मर गई है । जब वह लड़की के घर पहुंचे तो पता चला कि उनकी लड़की के ससुर रामबली, सास मिठाई ,देवर संजय और पति रामाज्ञा ने मिलकर उनकी लड़की को मारकर लावारिस हालत में लाश को अस्पताल में छोड़कर भाग गए हैं।

Advertisement

मामले में थाना महुली में मुकदमा पंजीकृत हुआ था तथा विवेचक द्वारा पति रामाज्ञा के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था तथा शेष अभियुक्तों के विरुद्ध नामजदगी गलत पाई गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से कुल 10 साक्षियों को परीक्षित कराया गया तथा सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किए जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी दृतीय काशिफ़ शेख ने आरोपी पति को दंडित किए।

Advertisement

Related posts

माँ की हत्या करने वाले पुत्र व उसकी पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

Sayeed Pathan

50 लीटर अवैध कच्ची शराब और शराब बनाने के उपकरण के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार

Sayeed Pathan

शांतिभंग में हुआ 9 अभियुक्तों का चालान

Sayeed Pathan

एक टिप्पणी छोड़ दो

error: Content is protected !!