संतकबीरनगर । एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को 08 माह के कठोर कारावास व 05 हजार के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर सत्यजीत गुप्ता द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं ।
उक्त निर्देश के क्रम में मानीटरिंग सेल की प्रभावी कार्यवाही एवं सम्यक पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 17.01.2023 को अपर सत्र न्यायाधीश / एफ0टी0सी0- द्वितीय, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना मेहदावल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 225 / 2019 धारा 8 / 21 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता सिकन्दर निषाद पुत्र बाबूलाल निषाद निवासी दियाबाती थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को 08 माह के कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई ।
विदित हो कि दिनांक 25.08.2019 को उक्त अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 50 ग्राम नशीला पदार्थ व 02 अदद खाली पत्ती अलप्रजोलम टेबलेट बरामद करते हुए थाना मेहदवल पर अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 राधेश्याम प्रसाद थाना मेहदावल द्वारा सम्पादित की गयी थी ।